एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना आवेदन स्टेटस | Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Form | Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Apply | एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन | Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Application Form
सरकार के द्वारा देश के कृषक के पुत्र और पुत्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं | ऐसी ही योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही संचालित की जा रही है | जिसका नाम एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना हैं | प्रिय मित्रों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के जरिए से इस योजना से जुड़ी सारे आवश्यक जानकारी देने के लिए जा रहे हैं | जैसे कि इसके लाभ, इस की पात्रता, इसके दस्तावेज, इसकी आवेदन प्रक्रिया, विशेषताएं आदि | तो अगर आप मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2021 से जुड़े सारे आवश्यक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें | और योजना का लाभ उठाएं |
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2021 क्या है?
प्रदेश के कृषक के पुत्र पुत्रियों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2021 को शुरू किया गया है | कृषक के पुत्र पुत्रियों को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी | मध्य प्रदेश के कृषि के पुत्र पुत्री अपना खुद का व्यवसाय इस योजना के माध्यम से स्थापित कर सकेंगे और बहन आत्मनिर्भर भी बनेंगे | अगर आप भी एमपी कृषक उद्यमी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कराना होगा | यह आवेदन करने के लिए आपको किसी भी सरकारी ऑफिस के चक्कर अब काटने की जरूरत नहीं है | क्योंकि आप अब अपने घर बैठे ही ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए से इस योजना के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं | इससे पैसों तथा टाइम दोनों की बचत होगी और प्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी |
MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana वित्तीय सहायता क्या है?
किसके पुत्र और पुत्रियों को अपना खुद का नवीन व्यवसाय स्थापित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत 1000000 से लेकर दो करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी | कृष्ण के पुत्र एवं पुत्री अनेक अनेक प्रकार का व्यवसाय इस योजना के अंतर्गत आरंभ कर सकते हैं | जैसे की मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग, फूड प्रोसेसिंग आदि | मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का कार्यान्वयन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मत्स्य पालन तथा मछुआ कल्याण विभाग और पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा | विभाग द्वारा ही आवेदनों को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा | और वित्तीय सहायता लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी |
एमपी ओनलाइन कियोस्क पोर्टल 2020
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के पात्र परियोजना
- उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित कृषि आधारित परियोजनाएं
- सीड ग्रेडिंग
- मसाला निर्माण
- बेकरी
- फ्लोर मिल
- ऑयल मिल
- राइस मिल
- दाल मिल
- कैटल फीड
- टिश्यू कल्चर
- वेजिटेबल डिहाईड्रेशन
- कस्टम हायरिंग सेंटर
- फिश फीड
- पोल्ट्री फीड
- कैटल फील्ड
- मिल्क प्रोसेसिंग
- कोल्ड स्टोरेज
- फूड प्रोसेसिंग
- एग्रो प्रोसेसिंग
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि कृषक के पुत्र और पुत्रियों को अपना खुद का व्यापार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता को दिया जाना है | सारे आर्थिक रूप से कमजोर कृषक के पुत्र पुत्री इस योजना के माध्यम से अपना खुद का व्यापार या व्यवसाय स्थापित करके स्वयं आत्मनिर्भर बन सकेंगे | और उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति उनकी तरक्की में बाधा नहीं बन पाएगी | एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2021 के अंतर्गत सामान्य वर्ग पूंजीगत लागत का 15% और बीपीएल पूंजीगत लागत का 20% दिया जाएगा | जिससे कि प्रदेश के नागरिक अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित होंगे | त्रिदेव की बेरोजगारी दर में भी इस योजना के अंतर्गत गिरावट आएगी |
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की विशेषताएं और लाभ
- प्रदेश के कृषक ओके पुत्र पुत्रियों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है |
- कृष्ण के पुत्र और पुत्रियों का अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी |
- यह जो सहायता है सिर्फ नया उद्योग स्थापित करने पर ही दी जाएगी |
- मध्य प्रदेश के कृषक के पुत्र पुत्री एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकेंगे |
- अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसकी ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कराना होगा |
- आवेदन करने के लिए अब किसी भी सरकारी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है |
- इससे पैसे और टाइम दोनों की बचत होगी और प्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी |
- 1000000 से लेकर 2 करोड रुपए तक की आर्थिक सहायता इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी |
- कृषक के पुत्र पुत्री विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कृषक उद्यमी योजना 2021 के माध्यम से आरंभ कर सकते हैं |
- विभिन्न विभागों के पास इस योजना का कार्यान्वयन है |
- परियोजना की पूंजीगत लागत का 15% एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग को दिया जाएगा |
- और 20% बीपीएल वर्ग को दिया जाएगा |
- गारंटी फिर प्रचलित दर से अधिकतम 7 सालों तक इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी |
- मध्य प्रदेश कृषक उद्यमी योजना की पात्रता क्या है?
- आवेदक जो है वह एमपी का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- लाभार्थी की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए |
- आवेदक जो है वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए |
- शैक्षिक योग्यता कम से कम 10 बी कक्षा होनी चाहिए |
- लाभार्थी के माता-पिता के पास अपनी कृषि भूमि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2021 में आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा |
- ऑफिशल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा |
- होम पेज पर आपको कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा|
- इसके बाद आपको अपनी जरूरत के अनुसार विभाग का चयन करना होगा |
- अब आपके सामने एक और नया पेज खुल कर आ जाएगा |
- जिसमें आपको साइन अप के ऑप्शन के अंतर्गत अपना नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा |
- इसके पश्चात आपको साइन यूपी नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा |
- इस प्रकार जो है आप अपना मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे |
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